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मारपीट केस: बंधु तिर्की सहित 7 आरोपियों के मामले में सुनवाई पूरी, फैसला 25 को

वर्ष 2017 में जानलेवा हमला एवं मारपीट से जुड़े मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सहित सात आरोपियों के मामले में बुधवार को रांची में एमपी/एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की कोर्ट में बहस पूरी हो गई.
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Ranchi : वर्ष 2017 में जानलेवा हमला एवं मारपीट से जुड़े मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सहित सात आरोपियों के मामले में बुधवार को रांची में एमपी/एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की कोर्ट में बहस पूरी हो गई. 

 

अब इस मामले में 25 मार्च को फैसला आएगा. बीते दिनों बंधु तिर्की सहित सभी सात आरोपियों का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान सोमवार को दर्ज किया गया था.

 

रांची में एमपी/एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की कोर्ट में बंधु तिर्की एवं अन्य उपस्थित हुए थे. उन्होंने घटना के संबंध में कोर्ट को जानकारी दी थी और इसमें अपनी संलिप्तता से इनकार किया था.

 

क्या है मामला

यह मामला 1 नवंबर 2017 का है, जब भारत स्काउट एंड गाइड्स, झारखंड के राज्य काउंसिल चुनाव में कथित गड़बड़ी की जांच के दौरान शिकायतकर्ता नरेश कुमार को बैठक में जाने से रोका गया और मारपीट की गई. जबकि शिकायतकर्ता का जांच में शामिल होना जरूरी था.

 

इस संबंध में कोतवाली थाने में प्राथमिकी 298/ 2017 दर्ज हुई थी. मामले में बंधु तिर्की, उनके तीन अंगरक्षक रामदेव प्रसाद, विशाल उरांव व सीनू राम जोंको समेत सात आरोपी है.

 

आरोपियों पर जानलेवा हमला कर रॉड से मारने, गाली-गलौज करने व बंधु तिर्की के तीन अंगरक्षकों पर कॉलर पकड़कर शरीर पर कट्टा रखकर जान से मारने की धमकी देते हुए गले से चेन छीन लेने का आरोप लगाया था.

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