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विधानसभा नियुक्ति घोटाला : अभी नहीं होगी CBI जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Ranchi: झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति घोटाले की अभी सीबीआई जांच नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच शुरू करने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है.
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Ranchi: झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति घोटाले की अभी सीबीआई जांच नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच शुरू करने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है.
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था. इस याचिका की सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ में हुई. 

 

सुनवाई शुरू होते ही विधानसभा की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि मामला राजनीति से प्रेरित है. जब भी इस तरह का मामला सामने आता है. सीबीआई बीच में चली आती है. विधानसभा की ओर से दायर याचिका को स्वीकार किया जा चुका है. सीबीआई की ओर से एसवी राजू ने कपिल सिब्बल की बातों को विरोध किया. 

 

उन्होंने का कहा कि नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है. यह गंभीर मामला है. जांच जारी रखने की अनुमति दी जाये. लेकिन न्यायालय ने सीबीआई की याचिका को ख़ारिज कर दिया. 
उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इस आदेश के आलोक में सीबीआई ने PE दर्ज कर जांच शुरु की थी. 

 

इस बीच विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गयी थी. विधानसभा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दिये गये सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी थी. साथ ही विधानसभा की याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर लिया था.

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