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सहायक आचार्य नियुक्ति केस : हाईकोर्ट ने JSSC को 97 अभ्यर्थियों के नाम की तुरंत अनुशंसा का दिया निर्देश

Ranchi: हाईकोर्ट में सहायक आचार्य (विज्ञान, कक्षा 6 से 8) नियुक्ति से जुड़े मामले में महेंद्र रावानी और अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने 97 अभ्यर्थियों के सफल होने की पुष्टि की. लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें नियुक्त नहीं किया गया है. इन सफल अभ्यर्थियों के नाम तुरंत अनुशंसा (recommend) किए जाएं.

 

अनुशंसा के बाद  यदि वे अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाए. इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि 97 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्त नहीं किया गया. अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि इन याचिकाकर्ता के नाम की अनुशंसा जेएसएससी ने नहीं की है. उन्होंने कोर्ट से मांग की कि सफल अभ्यार्थियों को सहायक आचार्य पद पर जल्द नियुक्त किया जाए.  

 

दरअसल महेंद्र रावानी और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि सफल घोषित किए जाने की बावजूद जेएसएससी ने उनके नाम की अनुशंसा नहीं की. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने की. सुनवाई के दौरान शेष याचिकाकर्ताओं के मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए समय मांगा गया. कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय किया है.

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