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सहायक आचार्य नियुक्ति केस: सचिव JSSC 4 सप्ताह में जांच कर आदेश पारित करें- HC

Ranchi : सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8 सोशल साइंस विषय) नियुक्ति से जुड़े सीमा लता की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने प्रार्थी (अभ्यर्थी) को निर्देश दिया कि वह जेएसएससी सचिव के समक्ष कोर्ट के आदेश के साथ संबंधित सारे दस्तावेज सहित स्कोर कार्ड जमा करें. 

 

सचिव, जेएसएससी 4 सप्ताह में जांच कर आदेश पारित करें. यदि प्रार्थी के मामले में किसी तरह की त्रुटि नहीं पाई जाती है तो उनकी नियुक्ति की अनुशंसा की जाए. इससे पहले प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी का उक्त परीक्षा में एससी कैटेगरी में कट ऑफ मार्क से ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं लेकिन जेएसएससी ने उनके नाम की अनुशंसा नियुक्ति के लिए नहीं की.

 

प्रार्थी को कुल 230 अंक मिला है जबकि शेड्यूल कास्ट में कट ऑफ मार्क्स 151 ही था. प्रार्थी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, न ही प्रार्थी को जेएसएससी की ओर से कोई नोटिस जारी हुआ था.

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