Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने स्पेशल एजुकेशन असिस्टेंट टीचर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई की. मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत प्रदान दी है.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विज्ञापन संख्या 08/2025 (स्पेशल एजुकेशन असिस्टेंट टीचर) के अंतर्गत केवल याचिकाकर्ताओं को परीक्षा प्रपत्र ऑफलाइन (Examination Form) भरने की अनुमति प्रदान की है. अनीश कुमार, हरिशंकर साव एवं अन्य ने याचिका दायर की है.
सरकार की ओर से अधिवक्ता पिंकी तिवारी ने पैरवी की. उक्त मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा, अधिवक्ता ज्ञानदेव राज, अधिवक्ता तथा काजी आसिफ इकबाल ने पक्ष रखा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अंतरिम प्रकृति का है तथा मामले की अंतिम सुनवाई के पश्चात् आगे का निर्णय लिया जाएगा.
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