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31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश

Patna : पटना की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव समेत तीन के खिलाफ कुर्की-जब्ती का सख्त आदेश जारी किया है.

 

पप्पू यादव समेत तीन पर धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने का आरोप है. यह मामला 31 साल पुराना है. ये लोग लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे जिस कारण यह मामला बढ़ता गया.

 

यह मामला साल 1995 का है. पटना के गर्दनीबाग थाने में शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल नामक व्यक्ति ने उन पर आरोप लगाया था कि उनके मकान को धोखे से लेकर उसमें सांसद कार्यालय चलाया जा रहा था. उनसे इसकी जानकारी छुपायी गई थी उन्हें बाद में इस बारे में पता चला. साल 1990 का दशक बिहार बाहुबली राजनीति का चरम दौर था. 

 

पप्पू यादव बिहार की राजनीति में बड़ा नाम हैं और पूर्णिया से कई बार सांसद चुने गए हैं. हाल ही में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते.  2024 में उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके खिलाफ 41 मामले दर्ज है. हालांकि कई मामलों में वह बरी हो चुके है. तीनों की गिरफ्तारी का वारंट और इश्तिहार जारी किया जा चुका है. इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी 2026 को होगी.

 

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