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बड़गांई जमीन फर्जीवाड़ा केस: IA पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

Ranchi News: सीएम की ओर से इस मामले में IA दायर किया गया है. ED कोर्ट से सीएम के डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के आदेश पर 19 सितंबर तक रोक लगाने के अलावा ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगाने की मांग IA के माध्यम से की गई है. ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा.
 
फाइल फोटो

Ranchi News:  बड़गांई की 8.86 एकड़ की कथित जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में CM की डिस्चार्ज पिटीशन निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाइकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री की हस्तक्षेप याचिका (IA) पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने हेमंत सोरेन के IA पर सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया. 


सीएम की ओर से इस मामले में IA दायर किया गया है. ED कोर्ट से सीएम के डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के आदेश पर 19 सितंबर तक रोक लगाने के अलावा ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगाने की मांग IA के माध्यम से की गई है. ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा. 

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सीएम की ओर से ईडी कोर्ट द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जिसपर अभी सुनवाई जारी है. ईडी की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. 

 

मामले में ईडी की विशेष अदालत पूर्व में अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है. अभी मामले में राजकुमार पाहन समेत दो के खिलाफ आरोप गठन नहीं हुआ है. 


यहा बता दें कि मामले में आरोपियों में राजस्वकर्मी भानु प्रसाद प्रताप, अंतू तिर्की, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, विनोद कुमार सिंह, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इरसाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद इरसाद आदि शामिल हैं.

 
उल्लेखनीय है कि उक्त कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी ने कई बार कार्रवाई की थी. जिसमें अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी. वहीं ईडी ने मामले की जांच पूरी करते हुए आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

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