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जमीन रजिस्ट्री कराने का वादा कर दूसरे को करने के मामले में HC से जमानत

झारखंड हाईकोर्ट ने दीपक कुमार गुप्ता को सशर्त जमानत प्रदान की है. उनपर धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात का आरोप है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता आकाश दीप ने पक्ष रखा. मामले को लेकर हजारीबाग सदर थाना कांड संख्या 330/2024 दर्ज है.
 
  • 99,55,000 रुपए की धोखाघड़ी का आरोप

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने दीपक कुमार गुप्ता को सशर्त जमानत प्रदान की है. उनपर धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात का आरोप है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता आकाश दीप ने पक्ष रखा. मामले को लेकर हजारीबाग सदर थाना कांड संख्या 330/2024 दर्ज है. 

 

आरोप है कि प्रार्थी ने लगभग 99,55,000 रुपए लेकर जमीन की रजिस्ट्री कराने का वादा किया, लेकिन असली व्यक्ति गंगो साव की जगह उसी नाम, पिता और पते वाले दूसरे व्यक्ति से रजिस्ट्री करा दी (यानि impersonation किया गया).

 

प्रार्थी की ओर से आरोप पूरी तरह झूठा और निराधार बताया गया है. कहा गया कि जमीन की रजिस्ट्री सही व्यक्ति (गंगो साव) के द्वारा ही हुई है. किसी भी प्रकार का impersonation नहीं हुआ है.

 

मामला सिविल विवाद है, न कि आपराधिक. प्रार्थी 27.11.2025 से जेल में है. वह ट्रायल में सहयोग करेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने ट्रायल में सहयोग करने, सूचक  या गवाहों को परेशान नहीं करने सहित कई अन्य शर्त के साथ प्रार्थी को जमानत प्रदान कर दी.

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