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लोहरदगा : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में विक्रय डीड व वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिंग पर चर्चा

Lohardaga : आयकर विभाग (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), रांची की ओर से जिला समाहरणालय लोहरदगा में एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें 1 अप्रैल 2026 से लागू नए आयकर अधिनियम 2025 और आयकर नियम 2026 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई.

 

कार्यक्रम में आयकर अधिकारी अजित ने आयकर अधिनियम 2025 की धारा 508, 454, 455 और आयकर नियम 2026 के नियम 237 के तहत जिला अवर निबंधक कार्यालय की भूमिका को समझाया. उन्होंने निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन विवरण यानी एसएफटी स्टेटमेंट दाखिल करने की प्रक्रिया और जिम्मेदारियों पर भी जानकारी दी.

 

इस दौरान नए नियमों और बदलावों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया. साथ ही फॉर्म संख्या 97, 98 और 165 के प्रारूप को दिखाते हुए उसके उपयोग और महत्व को समझाया गया. आयकर नियम 2026 के नियम 159, 160, 161 और 237 पर विशेष चर्चा हुई.

 

कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के संदर्भ में भी चर्चा की गई. इसमें विक्रय डीड में संपत्ति के वास्तविक मूल्य का पूरा विवरण दर्ज करने की जरूरत पर जोर दिया गया.

 

कार्यालय अधीक्षक रवि कुमार ने पीपीटी के माध्यम से बताया कि एसएफटी स्टेटमेंट को तय समय सीमा में अपलोड करना जरूरी है. उन्होंने अचल संपत्ति के लेनदेन में खरीदार और विक्रेता के पैन, लेनदेन की राशि, तारीख और भुगतान के माध्यम की पूरी जानकारी देने पर बल दिया.

 

जिला पंचायती राज अधिकारी और प्रभारी अवर निबंधक अंजना दास ने कहा कि उनका कार्यालय आयकर विभाग के पोर्टल पर समय पर सही जानकारी अपलोड करने के लिए लगातार प्रयास करता है.

 

उन्होंने बताया कि दस्तावेज के निबंधन से पहले खरीदार और विक्रेता के पैन और आधार की जांच की जाती है. कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों के सवालों के जवाब भी दिए गए. अंत में आयकर निरीक्षक सुजीत कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया.

 

इस मौके पर अंजना दास, अंशु कुजूर सहित निबंधन कार्यालय के कर्मचारी, लोहरदगा बार के अधिवक्ता, पेशेवर सलाहकार और दस्तावेज लेखक मौजूद रहे. आयकर विभाग की ओर से अजित, सुजीत कुमार, रवि कुमार और आयुष कुमार की उपस्थिति रही. विभाग ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी अन्य कार्यालयों में आयोजित किए जाएंगे.

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