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लालू प्रसाद के करीबी के बेटे का अपहरण व हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

6 साल के मासूम शौर्य का अपहरण कर हत्या करने के आरोपी संजीव पांडा की जमानत याचिका अपर न्याययुक्त शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने खारिज कर दी.
 

Ranchi : 6 साल के मासूम शौर्य का अपहरण कर हत्या करने के आरोपी संजीव पांडा की जमानत याचिका अपर न्याययुक्त शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने खारिज कर दी. वह इस अपहरण एवं हत्याकांड में 3 साल से जेल में बंद है. यहां बता दें कि आरोपी संजीव MBA कर चुका है. 

 

कोरोना काल में नौकरी छूटने से कर्ज के बोझ तले दब गया था. जिस कारण फिरौती के लिए काफी शातिराना अंदाज में शौर्य का अपहरण किया था. शौर्य ने आरोपी को पहचान लिया था. जिस कारण आरोपी डर गया था और अपहरण के महज आधे घंटे बाद ही शौर्य की हत्या कर दी थी. शौर्य का शव पानी भरे तालाब से पुलिस ने बरामद किया था.

 

बता दें कि अपहरण का मामला 3 मार्च 2023 को शाम 7:30 बजे की है. जो बरियातू थाना क्षेत्र के एदलहातु की है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेलर रहे राजू गोप के बेटे शौर्य को संजीव ने बातों में फुसलाकर अपने कार में बिठा लिया था. उसने मासूम को बताया कि उसके पिता के ऑफिस ले जा रहा है. अपहरण को लेकर बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

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