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ISIS आतंकी संगठन के समर्थक की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ISIS की ऑडियोलॉजी को प्रमोट करने और दूसरे लोगों को इस संगठन से जोड़ने के लिए प्रेरित करने का आरोप

Ranchi: ISIS आतंकी संगठन के समर्थक ओमर बहादुर उर्फ राहुल सेन की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. उसकी जमानत खारिज करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ओमर बहादुर के खिलाफ कई संगीन आरोप है, आतंकवादी संगठन से इसका नाम जोड़ा जा रहा है. इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती है. एनआईए की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं सौरभ कुमार ने पक्ष रखा.

 

दरअसल, ओमर बहादुर उर्फ राहुल सेन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से ISIS की ऑडियोलॉजी को प्रमोट करने और दूसरे लोगों को इस संगठन से जोड़ने के लिए प्रेरित करने का आरोप है. मामले में NIA आरसी 2/23/ NIA/RNC दर्ज किया गया है. मामले में निचली अदालत में ट्रायल में 39 गवाहों की गवाही हो चुकी है. 

 

यहां बता दें कि बाइक चोरी के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने ओमर बहादुर उर्फ राहुल सेन को गिरफ्तार किया था. उसका नाम तब आया जब NIA आरसी 2/23/ NIA/RNC के अनुसंधान के क्रम में आतंकवादी संगठन से जुड़े एक सदस्य लोहरदगा निवासी फैजल अंसारी के मामले में अनुसंधान किया जा रहा था.

 

फैजल अंसारी का मल्टीपल अकाउंट विभिन्न बैंकों में चल रहा था. वह लोगों को ISIS  आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए प्रमोट करता था. फैजल अंसारी की जमानत याचिका भी झारखंड हाईकोर्ट से दो बार खारिज हो चुकी है.

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