Search

प्रतिबंधित मांस प्रकरण में खालिद रजा सहित तीन की जमानत याचिका खारिज

Ranchi : Judicial Commissioner(JC) की अदालत ने आजाद बस्ती प्रतिबंधित मांस प्रकरण में खालिद रजा सहित तीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिन अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है.

Uploaded Image

उसमें- शादाब कुरैशी उर्फ खालिद रजा, तौफीक रजा उर्फ पप्पू और मोहम्मद मिस्टर अंसारी का नाम शामिल है. खालिद रजा बिरसा मुंडा चिड़ियाघर में भी शेर, बाध सहित अन्य जानवरों के लिए भैंस के मांस की आपूर्ति करता है.

 

प्रतिबंधित मांस प्रकरण मे Petitioner खालिद रजा सहित अन्य की ओर से यह दलील दी गई की अभियुक्त पूरी तरह निर्दोष है. प्रतिबंधित मांस की खरीद बिक्री के मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है. खालिद रजा और तौफीक रजा ना तो जब्त की गई गाड़ियों के मालिक है ना ही ड्राइवर. उनके पास से भी प्रतिबंधित मांस जब्त नहीं किया गया था.

 

मिस्टर अंसारी की ओर से दलील देते हुए यह कहा गया था कि वह प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त नहीं है. उस पर यही आरोप है कि TATA Magic (JH901BC-5274) उसके नाम पर रिजस्टर्ड है. इस गाड़ी में 200Kg प्रतिबंधित मांस मिला था. कोई भी Petitioner प्रतिबंधित मांस की खरीद बिक्री में शामिल नहीं है.

 

उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं है. इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए. सरकार की ओर से अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया. लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह अत्याधिक गंभीर मामला है. वरीय पुलिस अधिकारियों को मिली गुप्त सूचना के आलोक में लोवर बाजार पुलिस ने 29 अक्टूबर को आजाद बस्ती (गुदड़ी चौक के पास) में छापा मार कर 4800 Kg प्रतिबंधित मांस जब्त किया था.

 

इस प्रकरण में पुलिस अधिकारी संदीप मोती की लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में कहा गया है कि घटना के समय चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था. जबकि दो लोग भागने में सफल हो गए थे.

 

छापामारी के दौरान प्रतिबंधित मांस लदे तीन गाड़ियों को जब्त किया गया था. इसलिए अभियुक्तों को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए. JC अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp