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रिश्वत के आरोपी चैनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी की जमानत याचिका खारिज

Ranchi : 30 हजार रुपए घूस लेने का मामले में गुमला चैनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश कुमार को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने शैलेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. 27 जनवरी को उसने जमानत याचिका दाखिल किया था. 

 

बता दें कि एसीबी ने उसे 21 जनवरी को 30 हजार घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. पदभार संभालने के 4 दिन बाद ही भ्रष्टाचार मामले में शैलेश कुमार की गिरफ्तारी हुई थी.

 

आरोप है कि पीड़ित जयपाल नायक से निजी घर के लिए ईंट पकाने के एवज में थाना प्रभारी रिश्वत की मांग कर रहे थे. जिसकी शिकायत एसीबी से किया था. ACB ने जांच में मामले को सही पाया. जिसके बाद एसीबी ने तय प्लान के तहत जाल बिछाकर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

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