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तमाड़ में महिला की गोली मारकर हत्या के तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

तमाड़ थाना क्षेत्र की तालाडीह मानकीडीह निवासी महिला एतवारी कुमारी की गोली मारकर हत्या करने के तीन आरोपी सोनाराम लोहरा, अमित लोहरा और लक्षीचरण मुंडा की जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त पवन कुमार की कोर्ट ने खारिज कर दी.
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रांची सिविल कोर्ट, Ranchi Civil Court

Ranchi: तमाड़ थाना क्षेत्र की तालाडीह मानकीडीह निवासी महिला एतवारी कुमारी की गोली मारकर हत्या करने के तीन आरोपी सोनाराम लोहरा, अमित लोहरा और लक्षीचरण मुंडा की जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त पवन कुमार की कोर्ट ने खारिज कर दी.

 


दरअसल यह मामला फरवरी माह का है. महिला की हत्या गोली मारकर की गई थी और इसे दुर्घटना का रूप देने के लिए घर में आग लगा दी गई थी. इस मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला की मौत आग से झुलसने से हुई थी. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत की पुष्टि आग से नहीं बल्कि गोली लगने से होने की पुष्टि हुई थी.

 


जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने सुनियोजित साजिश के तहत हत्या कर साक्ष्य छुपाने के नियत से घर में आग लगा दी थी. आरोपियों ने घटना को हादसे का रूप देने की पूरी कोशिश की थी. बाद में पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए थे.

 

 

 

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