Ranchi News: बाजार में बिकने वाले बिना दूध के बने (एनालॉग) उत्पादों को भविष्य में 'पनीर' के नाम से बेचना मुश्किल हो सकता है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इस पर रोक लगाने के लिए एक नए नियम का ड्राफ्ट जारी किया है. ग्राहकों को भ्रामक जानकारी से बचाने के लिए यह अहम प्रस्ताव लाया गया है.
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इस ड्राफ्ट में प्रस्ताव रखा गया है कि जो उत्पाद सीधे दूध से नहीं बने हैं, उनके नामकरण, लेबलिंग या मार्केटिंग में 'पनीर' शब्द का उपयोग प्रतिबंधित किया जाए. यदि यह मसौदा अंतिम रूप से नियम बन जाता है, तो एनालॉग श्रेणी में पहले से रजिस्टर्ड कंपनियों को भी अपने उत्पादों से 'पनीर' नाम हटाना होगा.
फिलहाल यह केवल एक प्रस्तावित ड्राफ्ट है. एफएसएसएआई ने इस मसौदे पर आम जनता और सभी संबंधित पक्षों से 60 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. निर्धारित समय के बाद इन सुझावों पर विचार करके ही इस नियम को अंतिम रूप दिया जाएगा.
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