Bareli : बरेली हिंसा को लेकर इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉ नफीस पर प्रशासन की गाज गिरी है. खबर है कि आज शनिवार को बरेली विकास प्राधिकरण ने डॉ. नफीस के जखीरा (किला थाना क्षेत्र) स्थित अवैध बारात घर पर बुलडोजर चला दिया. इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गयी थी.
#WATCH | Bareilly, Uttar Pradesh: SP City Manush Pareek says, "The Development Authority takes action from time to time as per the rules. The police force has been deployed here as a precautionary measure to maintain security and peace. This action is completely independent and… https://t.co/JTvbDBZY9u pic.twitter.com/d3yHTTLs4M
— ANI (@ANI) October 4, 2025
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार बारात घर पूरी तरह अवैध था. डॉ. नफीस को बार- बार नोटिस दिये जाने के बावजूद इसे हटाया नहीं गया था. जान लें कि ड़ॉ नफीस को 26 सितंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. 26 सितंबर को हुए जुमे की नमाज के बाद आई लव मुहम्मद को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी.
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाये. इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा. बरेली हिंसा मामले में अब तक आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत लगभग 83 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं. तौकीर रजा पर बरेली में हालात बिगाड़ने और लोगों को उकसाने का आरोप है. इसके अलावा बारादरी थाना क्षेत्र के सैलानी इलाके में नगर निगम ने दुकानों के आगे किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाया. बुलडोजर की मदद अवैध शेड और ढांचे तोड़े गये.
संभल में बुलडोजर एक्शन, गौसुलवरा मस्जिद कमेटी ने याचिका खारिज
उत्तर प्रदेश के संभल जिले से भी बुलडोजर एक्शन को लेकर खबर आयी है. खबर यह है कि गौसुलवरा मस्जिद पर हो रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण(बुलडोजर एक्शन) पर रोक लगाने से मना कर दिया है.
बता दें कि संभल की गौसुलवरा मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी. प्रशासन का आरोप ह कि यह मस्जिद तालाब की जमीन पर बनाई गयी है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ध्वस्तीकरण पर रोक के लिए याची को ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्देश दिया
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