- अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत 15 आरोपियों पर पूर्व में हो चुका है आरोप गठन
Ranchi News : बड़गांई की 8.86 एकड़ की कथित जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी कोर्ट द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. ईडी की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है. मामले में ईडी की विशेष अदालत पूर्व में अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है. अभी मामले में राजकुमार पाहन समेत दो के खिलाफ आरोप गठन नहीं हुआ है.
यह बता दें कि मामले में आरोपियों में राजस्वकर्मी भानु प्रसाद प्रताप, अंतू तिर्की, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, विनोद कुमार सिंह, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इरसाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद इरसाद आदि शामिल हैं.
उल्लेखनीय है कि उक्त कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी ने कई बार कार्रवाई की थी. जिसमें जेएमएम नेता अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी. वहीं, ईडी ने मामले की जांच पूरी करते हुए आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
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