- CM हेमंत सोरेन ने ED कोर्ट से डिस्टार्ज पिटीशन खारिज करने को दी है चुनौती
- डिस्टार्ज पिटीशन खारिज करने के आदेश पर रोक लगाने के लिए भी दिया है आवेदन
- निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग पर ईडी से मांगा जवाब
Ranchi News : बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन के कथित फर्जीवाड़े में CM हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. Live News Lagatar : 9 सितंबर की बड़ी खबरें, एक जगह पढ़ें.
मामले में हेमंत सोरेन की ओर से आवेदन देकर डिस्टार्ज पिटीशन खारिज किए जाने पर रोक के साथ कार्यवाही पर भी रोक लगाने को लेकर आवेदन दिया गया, जिस पर कोर्ट ने ED को 16 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई अब 16 सितंबर को होगी.
ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा. हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मामले में ईडी की विशेष अदालत पूर्व में अंतू तिर्की, आर्किटेक विनोद कुमार सिंह समेत 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है. अभी मामले में राजकुमार पाहन समेत दो के खिलाफ आरोप गठन नहीं हुआ है.
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बता दें कि मामले में राजस्वकर्मी भानु प्रसाद प्रताप, अंतू तिर्की, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, विनोद कुमार सिंह, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इरसाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद इरसाद आदि आरोपी हैं.
उल्लेखनीय है कि कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने कई बार कार्रवाई की गई थी. जेएमएम नेता अंतू तिर्की, आर्किटेक विनोद कुमार सिंह समेत जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी. वहीं ईडी ने मामले की जांच पूरी करते हुए आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
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