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बड़गांई  जमीन फर्जीवाड़ा केस : बुधवार को होगी सुनवाई

Ranchi News: CM की ओर से दाखिल याचिका में पीएमएलए के एक सेक्शन का हवाला देते हुए कहा गया है कि जब तक मामले में अनुसंधान पूरा नहीं होता है, तब तक उनके खिलाफ आरोप गठन न किया जाए. अभी इस मामले में अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है. याचिका में सीएम की ओर से पीएमएलए के सेक्शन 44 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है.
 
फाइल फोटो

Ranchi News: बड़गांई की 8.86 एकड़ की कथित जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में CM की ओर से उनके खिलाफ आरोप गठन की कार्यवाही रोकने का आग्रह करने वाली याचिका  पर हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. अब 30 सितंबर को दिन के 2.15 बजे  इस मामले  की वृहत सुनवाई होगी. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू, वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा.

 

CM की ओर से दाखिल याचिका में पीएमएलए के एक सेक्शन का हवाला देते हुए कहा गया है कि जब तक मामले में अनुसंधान पूरा नहीं होता है, तब तक उनके खिलाफ आरोप गठन न किया जाए. अभी इस मामले में अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है. याचिका में सीएम की ओर से पीएमएलए के सेक्शन 44 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है. 

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कहा गया है कि सेक्शन 44 के तहत स्पेशल कोर्ट पीएमएलए में आरोपी के खिलाफ ट्रायल उसी तरह चलना चाहिए, जैसा सेशन कोर्ट में चलता है. यहां बता दें कि मामले में सीएम की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन के खिलाफ याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने CM की हस्तक्षेप याचिका (IA) खारिज कर दी है. इसके बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में सीएम के खिलाफ आरोप गठन के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. मामले में CM को छोड़कर अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ आप गठन हो चुका है

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