Ranchi : बरियातु की सेना की कब्जे वाली 4.55 डिसमिल जमीन घोटाले के आरोपी मो. अफसर अली को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. अब वह जेल से बाहर आएंगे. ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामले में उन्हें पूर्व में ही जमानत मिल चुकी है.
इससे पहले हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति अंबुज नाथ कोर्ट ने मो. अफसर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद अफसर अली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है.
फर्जी दस्तावेज के आधार पर दो-दो होल्डिंग ली
दरअसल जमीन घोटाला मामले में रांची के बरियातू थाना में चार जून 2022 को कांड संख्या 141/2022 दर्ज हुई थी. बरियातू थाने में दर्ज केस जमीन की खरीद-बिक्री के लिए फर्जी आधार कार्ड, बिजली बिल और पोजीशनल लेटर के आधार पर दो-दो होल्डिंग लेने से संबंधित है.
रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की लिखित शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज हुई थी. उन्होंने शिकायत की थी कि प्रदीप बागची ने एक ही जमीन पर दो-दो होल्डिंग लेने के लिए फर्जी आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल व कब्जा दिखाया था.
सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची बना था. फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रदीप बागची ने जगत बंधु टी स्टेट कंपनी के दिलीप घोष को 7 करोड़ में बेच दी थी. फर्जी दस्तावेज तैयार करने और खरीद बिक्री करने में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत भी थी.
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