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बसंत सोरेन के आग्रह को ECI ने स्वीकार किया था
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान बंसत सोरेन ने संशोधित जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था. बसंत सोरेन के आग्रह को ECI ने स्वीकार कर लिया था. भाजपा की ओर से शैलेश मोदियाल और कुमार हर्ष ने ECI के समक्ष पक्ष रखा. विधायक बसंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने आयोग में पक्ष रखा गौरतलब है कि विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ भाजपा ने पद का दुरुपयोग करने की शिकायत करते हुए झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन दिया था. भाजपा नेताओं के द्वारा दिये गये ज्ञापन में मांग की गई थी कि बसंत सोरेन को अयोग्य घोषित किया जाये. इसे भी पढ़ें - रिपोर्ट">https://lagatar.in/after-the-pandemic-indians-are-not-in-a-position-to-deal-with-emergencies-only-27-have-enough-funds-report/">रिपोर्ट: महामारी के बाद भारतीय लोग आपात स्थिति से निपटने की स्थिति में नहीं, 27 फीसदी के पास ही है पर्याप्त फंड
राज्यपाल ने इस ज्ञापन को निर्वाचन आयोग को भेजा था
जिसके बाद झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने इस ज्ञापन को निर्वाचन आयोग को भेजा था. बसंत सोरेन इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग को पहले ही अपना जवाब भेज चुके हैं. अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि आयोग से उन्होंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है. चुनाव के दौरान सौंपे गये शपथपत्र में भी इसका उल्लेख है. इसे भी पढ़ें - खाड़ी">https://lagatar.in/gulf-country-kuwait-needs-cow-dung-for-date-palm-cultivation-india-sent-192-metric-tons/">खाड़ीदेश Kuwait को खजूर की खेती के लिए चाहिए गाय का गोबर, भारत ने भेजा 192 मीट्रिक टन [wpse_comments_template]

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