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झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : चौकीदार बहाली के लिए 'बीट' अनिवार्य नहीं

झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार पद पर नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि चौकीदार की बहाली के लिए उम्मीदवार का उसी विशेष "बीट" (कार्यक्षेत्र) का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, जहां नियुक्ति होनी है.
 

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार पद पर नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि चौकीदार की बहाली के लिए उम्मीदवार का उसी विशेष "बीट" (कार्यक्षेत्र) का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, जहां नियुक्ति होनी है.

 

यह मामला गिरिडीह जिले के निवासी पवन कुमार राय से जुड़ा है. पवन कुमार ने चौकीदार पद के लिए आवेदन दिया था, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने उनकी उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द कर दी थी कि वह उस संबंधित "बीट" के स्थायी निवासी नहीं हैं. पवन कुमार राय ने प्रशासन के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.

 

हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य भर में चौकीदार पद के उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जिनके आवेदन तकनीकी रूप से "बीट क्षेत्र" की बाध्यता के कारण खारिज कर दिए गए थे. अब जिला स्तर पर होने वाली नियुक्तियों में "आस-पास के बीट" के अभ्यर्थियों की दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ में हुई.

 

 

 

 

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