Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के नगड़ी अंचल के लालगुटवा में एक भूमि की दोहरी जमाबंदी करने को लेकर रांची डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स (भूमि सुधार उप-समाहर्ता) को 25000 का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने डीसीएलआर को दोहरी जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर अगली सुनवाई यानी 7 जनवरी तक आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो डीसीएलआर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा, ताकि उस पर आरोप तय किया जा सके. इस मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विशाल कुमार राय ने पैरवी की.
देवकली का पुराना म्यूटेशन रद्द करवा, उन्हें ही केस में घसीटा
दरअसल साल 1963 में देवकली देवी नाम की एक महिला ने रांची के लालगुटुआ इलाके में 43 डिसमिल जमीन खरीदी थी. उन्होंने उस जमीन का म्यूटेशन भी करवा लिया था और तब से रसीद भी कट रही थी. लेकिन साल 2000 में पुराने जमीन मालिक के कुछ रिश्तेदारों ने चालाकी से वही जमीन अजीत कुमार बरियार नाम के आदमी को बेच दी.
फिर अजीत ने वो जमीन एक बिल्डर को बेच दी. बिल्डर ने उस जमीन की रजिस्ट्री करवाई और दोबारा म्यूटेशन भी करवा लिया. इतना ही नहीं, देवकली देवी का पुराना म्यूटेशन भी रद्द करवा दिया और उल्टा उन्हें ही केस में घसीट लिया.
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