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IPS प्रतिनियुक्ति नियम में बड़ा बदलाव, अब  NCB में भी SP स्तर पर इंडक्शन की योग्यता शामिल

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस कार्यकाल नीति, 2010 (IPS Tenure Policy, 2010) में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है. इस बदलाव के तहत आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय एजेंसियों में प्रतिनियुक्ति से जुड़ी योग्यता शर्तों में विस्तार किया गया है.
 
  • केंद्रीय एजेंसियों में प्रतिनियुक्ति से जुड़ी योग्यता शर्तों में संशोधन
  • पहले RAW, IB, NIA, CBI के अधिकारी ही एसपी स्तर के इंडक्शन के लिए पात्र होते थे
  • अब एनसीबी के अधिकारी भी एसपी स्तर के इंडक्शन के लिए होंगे पात्र

Ranchi :  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस कार्यकाल नीति, 2010 (IPS Tenure Policy, 2010) में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है. इस बदलाव के तहत आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय एजेंसियों में प्रतिनियुक्ति से जुड़ी योग्यता शर्तों में संशोधन किया गया है. 

 

मंत्रालय ने आईपीएस कार्यकाल नीति, 2010 के पुलिस अधीक्षक स्तर पर पात्रता से संबंधित मौजूदा प्रावधान को बदल दिया है. पहले पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले अधिकारी रॉ, आईबी, सीबीआई, एनआईए और सीबीआई में पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर पर इंडक्शन के लिए पात्र होते थे.

 

लेकिन संशोधित प्रावधानों के अनुसार, अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को भी केंद्रीय एजेंसियों की सूची में जोड़ दिया गया है. यानी पांच साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने के बाद एनसीबी के आईपीएस अधिकारी भी एसपी स्तर पर इंडक्शन के लिए पात्र होंगे.

 

गृह मंत्रालय के इस फैसले को केंद्रीय एजेंसियों में अनुभवी आईपीएस अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ाने और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. 

 

 

 

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