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भैरव सिंह को चुटिया केस में फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं

हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई के बाद उसने अपनी याचिका वापस ले ली है. भैरव सिंह ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाते हुए जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट का रूख देखते हुए उसने अपनी याचिका वापस ले ली.
 

Ranchi :  हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई के बाद उसने अपनी याचिका वापस ले ली है. भैरव सिंह ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाते हुए जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट का रूख देखते हुए उसने अपनी याचिका वापस ले ली. 

 

भैरव सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई. भैरव सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की. वहीं अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने जमानत याचिका का विरोध किया.

 

जिस मामले में भैरव सिंह ने बेल मांगी है, वह मामला रांची के चुटिया थाना में हुए विवाद से जुड़ा हुआ केस है. इस संबंध में चुटिया थाना में कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई है. रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को इस केस में भैरव सिंह को बेल देने से इनकार किया था.

 

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