Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के बुधवार के आदेश के अलोक में राज्य के शिक्षा सचिव गुरूवार को हाईकोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि JAC के माध्यम से मार्च 2026 तक JTET की परीक्षा ली जाए और JTET की परीक्षा होने और उसके परिणाम आने तक सहायक आचार्य नियुक्ति में बचे हुए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू ना की जाए.
इसके साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जब तक JTET परीक्षा नहीं होती, तब तक राज्य में शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी न किया जाए. वहीं अदालत ने राज्य में पिछले 9 वर्षों से JTET परीक्षा आयोजित नहीं किये जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की.
हाईकोर्ट में रितेश महतो एवं अन्य 401 प्रार्थियों की ओर से याचिका दायर की गई है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भरद्वाज और कुशल कुमार ने बहस की.
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