Search

 
 
 

पटना HC का बड़ा फैसला, बिहार में जारी रहेगी जाति जनगणना, सभी याचिकाएं खारिज

 
Bihar :   पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बिहार की जाति जनगणना पर लगी रोक हटा दी है. साथ ही नीतीश सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद नीतीश सरकार अब राज्य में जातीय गणना पर काम शुरू कर सकेंगे. याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे. (पढ़ें, मिड">https://lagatar.in/mid-day-meal-scam-charges-framed-against-three-including-sanjay-tiwari/">मिड

डे मील घोटाला : संजय तिवारी समेत तीन के खिलाफ आरोप गठित)

4 मई को कोर्ट ने जातिगत गणना पर लगायी थी अस्थायी रोक

बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते 4 मई को जातिगत गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इसपर अस्थायी रोक लगायी थी. हालांकि अब मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने नीतीश सरकार के जातिगत गणना कराने के फैसले को सही करार दिया है. इसे भी पढ़ें : वैशाली">https://lagatar.in/vaishali-one-crore-15-lakh-looted-from-axis-bank-on-the-force-of-arms/">वैशाली

: हथियार के बल पर Axis Bank से एक करोड़ 15 लाख की लूट, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला रख लिया था सुरक्षित

जुलाई महीने में जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट में लगातार पांच दिनों तक सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने   दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 7 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. करीब 24 दिनों के इंतजार के बाद आज मंगलवार को कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने 100 पन्नों का आदेश जारी किया है. इसे भी पढ़ें : मॉनसून">https://lagatar.in/monsoon-session-sloganeering-by-bjp-mlas-in-vel-bjp-walks-out-of-the-house-amid-discussion-on-supplementary-budget/">मॉनसून

सत्र : वेल में भाजपा विधायकों की नारेबाजी, अनुपूरक बजट पर चर्चा के बीच भाजपा का सदन से वाकआउट

कोर्ट से रोक के कारण पूरा नहीं हो सका था दूसरा चरण 

बता दें कि नीतीश सरकार ने 2022 में जातिगत गणना कराने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके बाद जनवरी 2023 में इस पर काम शुरू हुआ. जातिगत गणना दो चरणों में आयोजित किया गया. पहला चरण जनवरी में और दूसरा चरण अप्रैल में शुरू हुआ. लेकिन दूसरे चरण के दौरान ही पटना हाईकोर्ट ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी. कोर्ट के फैसले के कारण दूसरा चरण पूरा नहीं हो पाया. इसे भी पढ़ें : 2.50">https://lagatar.in/two-crore-50-lakhs-were-not-given-then-the-team-reached-to-seize-the-goods-by-sealing-the-hec-cmd-office/">2.50

करोड़ नहीं दिया, तो एचईसी सीएमडी ऑफिस सील कर सामान जब्त करने पहुंची टीम
[wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही