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बांग्लादेश से आयी बड़ी खबर, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई

Dhaka : बांग्लादेश से बड़ी खबर आयी है. आज सोमवार को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है  शेख हसीना के मामले में 400 पेज का छह पार्ट में फैसला दिया जा रहा  है. जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली तीन जजों की ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है.

 

 

जान लें  कि जस्टिस मुर्तजा ने नेतृत्व वालेट्रिब्यूनल में जस्टिस मोहम्मद शफीउल आलम महमूद और जस्टिस मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरी भी शामिल हैं. ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि  मानवाधिकार संगठन और अन्य संगठनों की कई रिपोर्ट्स पर मंथन किया है.  

 

 
ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा है कि  शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है. ट्रिब्यूनल ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गये हैं.  शेख हसीना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने के आदेश दिये थे अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदर्शनकारियों पर योजना बना कर हमले किये.

 

ट्रिब्यूनल के अनुसार शेख हसीना पर बमों व घातक हथियारों के इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर करने का आदेश देने का आरोप है. समाचार लिखे जाने तक ट्राइब्यूनल हसीना के खिलाफ जुटाये गये सबूतों 10,000 पन्नों के दस्तावेज, 80 से अधिक गवाह, वीडियो-ऑडियो सामग्री को केस-दर-केस पढ़कर सुना रहा है.

 

बताया गया है कि कार्यवाही लंबी चलेगी. अहम बात यह है कि ट्रिब्यूनल का फैसला हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान की अनुपस्थिति में सुनाया जा रहा है. दोनों भगोड़ा करार दिये गये हैं. जान लें कि ढाका में सुरक्षा बेहद कडी कर दी गया है.  

 

शहर में पिछले सप्ताह 40 से ज्यादा जगहों  पर आगजनी की गयी है. बम धमाके हो रहे हैं. सरकार ने पुलिस को आदेश दिया है कि आगजनी या विस्फोट की कोशिश करने वालों  तो सीधे गोली मार दी जाये.  

 

भारत में रह रही  शेख हसीना ने फैसले से पहले अपने समर्थकों को संदेश भेज कर अपने उपर लगे आरोपों को झूठा करार दिया है. कहा-   ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले की उसे (हसीना) परवाह नहीं है.


 
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