Ranchi: रांची एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने रिश्वत मामले में आरोपी डॉ. राणा प्रताप को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सबूतों और गवाहों की समीक्षा के बाद डॉ राणा प्रताप को बरी कर दिया है. यह मामला रांची सदर विजिलेंस थाना कांड संख्या 67/2016 से जुड़ा है.
जिसमें डॉ. राणा प्रताप पर मृत पशुपालन कर्मचारी श्यामा मुंडा के पुत्र उदय भेंगरा से अनुकंपा नियुक्ति फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 25,000 रिश्वत मांगने का आरोप था. प्राथमिकी के मुताबिक, एसीबी ने डॉ राणा प्रताप को ट्रैप के दौरान रंगे हाथ पकड़ा था.
कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ‘महाराणा’ ने यह तर्क रखते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ प्रमाण अपर्याप्त हैं, गवाहों के बयान भी विरोधाभासी हैं और मामले की जांच में गंभीर त्रुटियां हैं. इसलिए आरोपी को बरी किया जाना चाहिए. कोर्ट ने इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आरोपी डॉ. राणा प्रताप को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.
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