Ranchi : रांची एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले में आरोपी PWD के कलर्क के पद से रिटायर वीरेंद्र कुमार शुक्ला को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सबूतों और गवाहों की समीक्षा के बाद वीरेंद्र कुमार शुक्ला को बरी कर दिया है. यह मामला रांची सदर विजिलेंस थाना कांड संख्या 9/2004 से जुड़ा है, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 12 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था.
प्राथमिकी के मुताबिक एसीबी ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को ट्रैप के दौरान रंगे हाथ पकड़ा था. कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने यह तर्क रखते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ प्रमाण अपर्याप्त हैं, गवाहों के बयान भी विरोधाभासी हैं और मामले की जांच में गंभीर त्रुटियां हैं. इसलिए आरोपी को बरी किया जाना चाहिए.
कोर्ट ने इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आरोपी वीरेंद्र कुमार शुक्ला को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. इस मामले में ACB की ओर से 17 गवाह पेश किए गए थे लेकिन ये गवाह यह साबित नहीं कर पाए कि वीरेंद्र कुमार शुक्ला ने घूस ली थी.
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