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बिहार : RTI मानकों का उल्लंघन करने वाले 3,672 निजी स्कूलों पर कार्रवाई के आदेश

बिहार सरकार ने 3,672 निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है. यह कार्रवाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन करने को लेकर की गई है.
 

Lagatar Desk :  बिहार सरकार ने 3,672 निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है. यह कार्रवाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर की गई है. 

 

शिक्षा विभाग के अनुसार, इन संस्थानों ने विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी नामांकन क्षमता और बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारी अपलोड नहीं की थी. जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है. 

 

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को संबंधित स्कूलों की जांच कर उनसे जवाब तलब करने को कहा है. सरकार का कहना है कि आरटीई कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और निजी विद्यालयों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है. 

 

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र के अनुसार, 2,832 निजी विद्यालयों के मान्यता संबंधी आवेदन अभी लंबित हैं. इन आवेदनों का निपटारा तय समयसीमा के भीतर किया जाएगा. 

 

वहीं आरटीई के तहत 71,065 ऑनलाइन नामांकन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 22,722 आवेदनों का अब तक सत्यापन नहीं हुआ है. जिन जिलों में आवेदनों का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा. 

 

 

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