Patna : जनवरी महीने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव लागू किया गया है. अब सभी पात्र राशन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल मिलेगा. बदलाव का उद्देश्य लाभुकों को संतुलित, पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिल सके.
बेहतर होगा पोषण स्तर
जानकारी के मुताबिक, पहले कई क्षेत्रों में लाभुकों को केवल चावल या सीमित मात्रा में अनाज मिलता था, जिसके कारण जरूरतमंद परिवारों को संतुलित पोषण नहीं मिलता था. लेकिन अब राज्य सरकार की नई नीति के तहत जरूरतमंद परिवारों को गेहूं और चावल दोनों अनिवार्य रूप से मिलेगा. यह लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को समान रूप से उपलब्ध कराया जाएगा.

दोषी दुकानदारों पर होगी कार्रवाई
नई व्यवस्था के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) श्रेणी के सभी लाभुकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल मिलेगा. जिससे पोषण स्तर बेहतर होगा. जन वितरण प्रणाली यानी ‘पीडीएस’ दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हर हाल में निर्धारित मात्रा राशन दिया जाए. राशन वितरण ई-पास मशीन के माध्यम से होगी. यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
E-KYC भी जरूरी
लाभुकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी है. ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभुकों भविष्य में राशन मिलने में परेशानी हो सकती है. जो लाभुक अब तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.
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