- सराकारी टीचरों के ट्रांसफर के लिए आवेदन शुरू, 5 अगस्त तक करें ऑनलाइन अप्लाई
Bihar : बिहार के करीब 6 लाख सरकारी टीचरों का इंतजार खत्म हो गया है. शिक्षा विभाग ने आज से ई-शिक्षकोष पोर्टल खोल दिया है, जो 5 अगस्त तक खुला रहेगा. पात्र और इच्छुक शिक्षक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
तीन चरणों में होगी पूरी प्रक्रिया
विभाग के अनुसार, पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी और 31 अक्टूबर तक अंतिम ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए जाएंगे. पहला चरण 7 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया होगी.
यानी जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा या कम है, वहां जरूरत के अनुसार शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा. विभाग सूची जारी करेगा, आपत्तियां सुनेगा और फिर अंतिम सूची प्रकाशित करेगा.
इसके बाद दूसरा चरण 10 सितंबर से 14 सितंबर तक चलेगा. इस चरण में पारस्परिक (म्यूचुअल) ट्रांसफर होंगे. यानी दो शिक्षक आपसी सहमति से स्थान बदलना चाहेंगे तो उनके आवेदन पर जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर की समितियां फैसला लेंगी.
वहीं तीसरा चरण 17 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगा. इस चरण में सामान्य ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे. इससे पहले 16 सितंबर को खाली पदों की नई सूची जारी होगी. इसके बाद शिक्षक अपनी पसंद के स्कूल चुनकर आवेदन करेंगे.
इसके बाद 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच ट्रांसफर सूची जारी होगी, आपत्तियों का निपटारा होगा और अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे. विभाग ने सभी पात्र शिक्षक को तय समय के भीतर ई-शिक्षकोष पोर्टल पर आवेदन करने और आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज और जानकारी सही तरीके से भरने को कहा है.
पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
शिक्षा विभाग के अनुसार, इस बार आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. आवेदन से लेकर सूची जारी करने और अपील के निपटारे तक सभी काम ऑनलाइन होंगे. नई व्यवस्था से ट्रांसफर प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान, पारदर्शी और समयबद्ध होगी. साथ ही जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी या अधिकता है, वहां संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी.
इस बार TRE-1, 2 और 3 से नियुक्त शिक्षक भी कर सकेंगे आवेदन
बता दें कि इस बार संशोधित नियमों के तहत ट्रांसफर प्रक्रिया होगी. इस बार बीपीएससी के पहले, दूसरे और तीसरे चरण (TRE-1, TRE-2 और TRE-3) से नियुक्त शिक्षक, जो अभी प्रोबेशन अवधि में हैं, वे भी तय शर्तों के अनुसार ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे. बता दें कि शिक्षक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे.
रिश्वतखोरी पर सख्त चेतावनी
शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि ट्रांसफर के नाम पर यदि कोई शिक्षक किसी अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करता है या कोई अधिकारी रिश्वत मांगता या लेता है, तो दोनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
शिक्षा विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था से ट्रांसफर प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान, पारदर्शी और समयबद्ध होगी. साथ ही जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी या अधिकता है, वहां संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी.
ट्रांसफर से जुड़ी अहम तारीखें
- ऑनलाइन आवेदन : 29 जुलाई से 5 अगस्त
- समायोजन और समानुपातीकरण : 7 अगस्त से 9 सितंबर
- पारस्परिक (म्यूचुअल) ट्रांसफर : 10 से 14 सितंबर
- रिक्तियों की सूची जारी : 16 सितंबर
- सामान्य ट्रांसफर के लिए आवेदन : 17 से 23 सितंबर
- अंतिम ट्रांसफर सूची और आदेश : 24 सितंबर से 31 अक्टूबर
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