Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bihar : चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

बिहार की खबरें

Bihar : पश्चिम चंपारण के चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने इस मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों में मां और उसके दो बेटे शामिल है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया. दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. 

इसे भी पढ़ें...

बता दें कि 26 दिसंबर 2024 को नाली के पानी को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई जो देखेत ही देखते मारपीट में बदल गई. इस मारपीट में ननक यादव, पिंटू यादव, निशा कुमारी और मुन्नी देवी घायल हो गए थे. इसमें पिंटू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया था. 

 

इसके बाद मृतक पक्ष की ओर से रामनगर थाना में मामला दर्ज कराया गया था. प्राथमिकी में पड़ोसी गोलू कुमार यादव, अनिता देवी और कीर्ति यादव को आरोपी बनाया गया था. आरोप था कि मारपीट के दौरान पिंटू यादव पर गंभीर हमला किया गया, जिसके कारण उनकी मौत हुई.

 


मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि घटना के बाद अस्पताल परिसर में भी मृतक के परिजनों के साथ मारपीट की कोशिश की गई थी. हालांकि वहां मौजूद लोगों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को संभाल लिया गया था.

 


वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत में कई तर्क रखे. बचाव पक्ष की ओर से प्राथमिकी में देरी, घटनास्थल से पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने और कुछ गवाहों के बयानों में अंतर का हवाला दिया गया. मामले की सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम साक्ष्य साबित हुआ. 

 

अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ अन्य गवाहों और दस्तावेजी प्रमाणों को भी महत्वपूर्ण माना. अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी करते हुए आरोपियों के खिलाफ सभी सबूत अदालत के समक्ष पेश किए, जिसके आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया.

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही