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विपक्ष के हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल लोकसभा में पास

New Delhi  : लोकसभा में आज बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल, 2025 पेश किया. लेकिन विपक्ष बिहार SIR पर चर्चा करने की मांग को लेकर नारेबाजी करता रहा. लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी मांग अनसुनी कर दी.  

 

 

ANI सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग बिल में गेम प्रोवाइडर्स, विज्ञापन करने वालों, प्रमोटरों और आर्थिक रूप से समर्थन देने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है. 

 

 

बिल में ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा देने वालों को 3 साल की जेल या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों सजा मिलने की बात कही गयी है.  हालांकि ऑनलाइन गेम खेलने वालों और पीड़ितों को कोई सजा नहीं दी जायेगी.  

 

अहम बात यह है कि मोदी सरकार पूर्व में ऑनलाइन गेम्स जीतने पर 30 पर्सेंट आयकर और 1 अक्टूबर, 2023 से 28 पर्सेंट जीएसटी लगा चुकी है. 

 


खबर है कि विपक्ष ने इस बिल पर चर्चा से इनकार किया. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि सदन में पहले बिहार SIR पर चर्चा की जाये. हंगामे का कारण लोकसभा बार बार स्थगित की जाती रही.  लोकसभा की कार्यवाही जब 5 बजे फिर शुरू हुई.  

 

 

केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाले बिल को पारित कराने के प्रस्ताव रखा. इसके बाद बिल लोकसभा से पास कर दिया गया. इस दौरान विपक्षी सांसद SIR मुद्दे को लेकर नारेबाजी  करते रहे. बता दें कि बिल पास होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी.

 

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