Ranchi News : सरकार ने स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर की गुणवत्ता के लिए कड़ा कदम उठाया है. अब बाजार में बिकने वाले ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के नियमों का पालन जरूरी होगा.
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इसका उद्देश्य ग्राहकों को खराब उत्पादों से बचाना है. मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर अब अनिवार्य रूप से 'आईएस 19348:2025' मानक के अनुरूप होना चाहिए. इससे बाजार में मिलने वाले घटिया स्क्रीन प्रोटेक्टर पर रोक लगेगी.
यह नया नियम 1 अप्रैल 2027 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा. इस तारीख के बाद बिना बीआईएस प्रमाणन के स्क्रीन प्रोटेक्टर की बिक्री नहीं की जा सकेगी. सरकार के इस कदम से ग्राहकों को बेहतर और सुरक्षित उत्पाद मिल सकेंगे.
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