Search

भ्रष्टाचार के आरोपी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी बरी

Ranchi :  रांची सिविल कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी विभाष चंद्र ठाकुर को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. एसीबी (ACB) की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है. विभास चंद्र ठाकुर पर लैंपस (LAMPs) के 11 लाख 22 हजार 125 रुपये गबन करने और संबंधित दस्तावेज गायब करने का आरोप था.

 

प्राथमिकी के मुताबिक लातेहार जिले के कूडू प्रखंड में सहकारिता पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित रहने के दौरान विभाष चंद्र ठाकुर ने गबन किया था. इस संबंध में सूचक सुरेंद्र सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह पेश किए गए.

 

लेकिन इस केस के अनुसंधानकर्ता गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिससे अभियोजन का पक्ष कमजोर पड़ा और इसका लाभ आरोपी को मिला. अदालत ने साक्ष्य के अभाव और जांच में गंभीर खामियों को आधार मानते हुए विभाष चंद्र ठाकुर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया. इस संबंध में विजिलेंस थाना में कांड संख्या 3/2009 दर्ज की गई थी.

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp