Bokaro: चास नगर निगम सभागार में शुक्रवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शहर के हजारों भवन मालिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई. झारखंड सरकार द्वारा लागू "झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली, 2026 के तहत 31 दिसंबर 2024 से पहले बने अनाधिकृत भवनों को नियमित कराने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई. आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 25 जून निर्धारित की गई है.
महापौर भोलू पासवान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में चेम्बर ऑफ कॉमर्स, विभिन्न व्यवसायिक संघों, टाउन वेंडिंग कमेटी तथा सामुदायिक संसाधन सेवियों (सीआरपी) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक का मुख्य उद्देश्य नई नियमावली की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना और अधिक से अधिक भवन स्वामियों को इसका लाभ दिलाना था. बैठक में नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने ऐसे भवन मालिकों को एक विशेष अवसर दिया है, जिन्होंने पूर्व में भवन निर्माण संबंधी स्वीकृतियां नहीं ली थीं या जिनके भवन किसी कारणवश अनाधिकृत श्रेणी में आ गए थे. अब वे निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अपने भवनों को वैध करा सकते हैं.
अधिकारियों ने ऑनलाइन BPAMS पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, शुल्क संरचना तथा नियमावली के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी. साथ ही व्यापारिक संगठनों और सीआरपी से अपील की गई कि वे इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें.
इस बैठक के बाद शहर में अनाधिकृत भवनों के नियमितीकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है और लोगों में योजना को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.


Leave a Comment