Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

BREAKING : DGP अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज

अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अनजारिया की पीठ में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया. कपिल सिब्बल ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन है और अनुराग गुप्ता को नियमानुसार नियुक्ति किया गया है.
Advertisement
Advertisement

Ranchi/Delhi :  अनुराग गुप्ता को झारखंड के डीजीपी पद पर नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अनजारिया की पीठ में हुई.

 

सुनवाई के दौरान अदालत ने बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया. कपिल सिब्बल ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन है और अनुराग गुप्ता को नियमानुसार नियुक्ति किया गया है.

 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना याचिका खारिज किए जाने से DGP अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली है. 

 

बाबूलाल ने याचिका दायर कर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को दी थी चुनौती

दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती दी थी. इसमें मुख्य सचिव सहित अन्य को प्रतिवादी बनाया गया था.

 

याचिका में कहा गया था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में दिये गये दिशा-निर्देश के खिलाफ की गयी है. अनुराग गुप्ता को नियुक्त करने के लिए यूपीएससी के पैनल से नियुक्त किये गये डीजीपी को गलत तरीके से पद से हटाया गया.

 

सुप्रीम कोर्ट ने किसी डीजीपी को पद से हटाने के लिए जो शर्त निर्धारित की है, उसका उल्लंघन किया गया. इसलिए अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्ति करना न्यायालय की अवमानना है.

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही