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प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में दी दलील
प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने अपनी ओर से दलील पेश करते हुए अदालत को बताया कि सहायक अभियंता नियुक्ति में JPSC कहती है कि 40 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है.वही मुख्य परीक्षा में इसके विपरित मेरिट लिस्ट जारी हुआ. यानी JPSC अपना स्टैंड बदल रही है. वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने आज अदालत मे बी एस दुबे रिपोर्ट का उदाहरण देते हुए प्रक्रिया को सही ठहराया है इसे भी पढ़ें - देश">https://lagatar.in/hcl-tech-chairman-roshni-nadar-tops-the-list-of-10-richest-women-in-the-country-assets-worth-rs-84330-crore/">देशकी 10 धनी महिलाओं की लिस्ट में HCL टेक की चेयरमैन रोशनी नादर टॉप पर, संपत्ति 84,330 करोड़…
झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के रिजल्ट को किया था खारिज
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बैंच ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए छठी जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया था. अदालत ने एलपीए 204 और 207 पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था. कोर्ट ने 7 जून 2021 को छठी जेपीएससी की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का फैसला दिया था.जिसके बाद यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष पहुंचा है. इसे भी पढ़ें - ACB">https://lagatar.in/dg-ajay-kumar-singh-held-a-meeting-to-settle-the-pending-cases-in-acb/">ACBमें लंबित मामले के निबटारे के लिए डीजी अजय कुमार सिंह ने की बैठक [wpse_comments_template]

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