Ranchi : झारखंड शराब घोटाला मामले में जेल में बंद वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है. एसीबी कोर्ट ने BNSS की धारा 187 (2) के तहत विनय चौबे को जमानत दी है.
कोर्ट ने इस शर्त पर विनय चौबे को जमानत की सुविधा प्रदान की है कि बेल पर रहने के दौरान उन्हें राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी. साथ ही ट्रायल के दौरान वे अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकते हैं. एसीबी कोर्ट ने 25-25 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त भी रखी है.
गिरफ्तारी के 92 दिनों बाद भी दायर नहीं की चार्जशीट
बता दें कि विनय चौबे को गिरफ्तार करने के 92 दिनों बाद भी ACB ने अब तक आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दायर नहीं की है, जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिल गई है. विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा.
20 मई को पूछताछ के बाद एसीबी ने विनय चौबे को किया था गिरफ्तार
उल्लेखनीय है कि ACB ने बीते 20 मई को शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर कर लिया था. फिलहाल विनय चौबे न्यायिक हिरासत में हैं और राज्य सरकार के उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें
Leave a Comment