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BREAKING: झारखंड की गृह सचिव को 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के गृह सचिव को कल (14 नवंबर) सुबह कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ ने मोहम्मद इमरान उर्फ गुड्डू द्वारा दायर अपील याचिका की सुनवाई के दौरान दिया. न्यायालय ने झारखंड सरकार द्वारा समय पर कोर्ट मे अपना पक्ष पेश करने में लापरवारी बरतने पर अपनी नाराजगी का इज़हार किया.
 

Ranchi : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के गृह सचिव को कल (14 नवंबर) सुबह कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ ने मोहम्मद इमरान उर्फ गुड्डू द्वारा दायर अपील याचिका की सुनवाई के दौरान दिया. न्यायालय ने झारखंड सरकार द्वारा समय पर कोर्ट में अपना पक्ष पेश करने में लापरवाही बरतने पर अपनी नाराजगी का इजहार किया.
 

 

इमरान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर हाईकोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका को रद्द किये जाने को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था.

 

न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ में सुनवाई के लिए यह याचिका 13 नवंबर को दूसरी बार पेश की गई थी. लेकिन आज भी झारखंड सरकार की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ.

 

इस पर न्यायालय ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से झारखंड राज्य सुनवाई के मामले में दयनीय स्थिति में है. न्यायालय ने यह नोटिस किया है कि झारखंड को न्यायालय में हाजिर होने की जरा भी परवाह नहीं है.

 

जब सरकार हाजिर होती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है. न्यायालय ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए गृह सचिव को 14 नवंबर को सुबह हाजिर होने का आदेश दिया है. इससे संबंधित सूचना तत्काल गृह सचिव को देने का निर्देश दिया. साथ ही इमरान की याचिका की सुनवाई की तिथि भी 14 नवंबर निर्धारित कर दी है.

 

मामला इमरान को ट्रायल कोर्ट द्वारा ट्रायल के दौरान अभियुक्त के रूप में शामिल करने से संबंधित है. इमरान की याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल के दौरान दो अन्य लोगों को भी अभियुक्त के रूप में शामिल किया था. हाईकोर्ट ने इन दोनों को अग्रिम जमानत दे दी है. लेकिन उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

 

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