- - खान विभाग ने DC पश्चिमी सिंहभूम को दिया निर्देश
Ranchi: झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के घाटकुड़ी रक्षित वन क्षेत्र स्थित विजय-II आयरन ओर माइंस की खनन लीज को 50 वर्षों के लिए Deemed Grant के तहत विस्तार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस संबंध में खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र जारी कर आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया.
विभागीय पत्र के अनुसार, घाटकुड़ी रक्षित वन के 383.20 एकड़ (155.078 हेक्टेयर) क्षेत्र में स्थित विजय-II आयरन ओर माइंस मूल रूप से उषा मार्टिन लिमिटेड को 18 अगस्त 2005 से 17 अगस्त 2025 तक 20 वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया था. बाद में इसका हस्तांतरण टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड को हुआ और फिर नामांतरण होते हुए यह माइंस टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड से मर्ज होकर टाटा स्टील लिमिटेड के अधीन आ गई.
टाटा स्टील लिमिटेड ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 8A(3) के तहत इस माइंस की लीज को मूल स्वीकृति तिथि से 50 वर्षों के लिए मान्य करने का अनुरोध किया था. विभाग ने बताया कि संशोधित MMDR Act, 2015 के अनुसार 12 जनवरी 2015 से पहले स्वीकृत सभी खनन पट्टों को 50 वर्षों के लिए Deemed Grant माना जाएगा, बशर्ते उनके खिलाफ पूर्व में कोई अस्वीकृति, रद्दीकरण या खर्च आदेश पारित नहीं हुआ हो.
खान विभाग ने स्पष्ट किया है कि विजय-II आयरन ओर माइंस के मामले में 12 जनवरी 2015 से पूर्व कोई अस्वीकृति अथवा रद्दीकरण आदेश पारित नहीं किया गया था और वर्तमान में उक्त माइंस से खनिज का उत्खनन एवं प्रेषण जारी है. इसी आधार पर विभाग ने मंत्रिपरिषद के 28 दिसंबर 2016 के निर्णय तथा विभागीय आदेश 7 जनवरी 2017 के आलोक में अनुपूरक अवधि विस्तार का पट्टा संविद निष्पादित करने का निर्देश दिया है.
पत्र में कहा गया है कि विभागीय (मुख्य) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अब जिला प्रशासन को सभी निर्धारित शर्तों के साथ अनुपूरक लीज डीड निष्पादित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करनी है.
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