Search

BREAKING: नींबू पहाड़ पत्थर खनन की CBI जांच जारी रहेगी- सुप्रीम कोर्ट

Ranchi/Delhi : सुप्रीम कोर्ट की दो-सदस्यीय पीठ ने झारखंड के साहिबगंज स्थित नींबू पहाड़ में अवैध पत्थर-खनन मामले में CBI को जांच करने की अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नींबू पहाड़ पत्थर खनन की CBI जांच जारी रहेगी. यह आदेश जस्टिस आलोक राठे और संजय कुमार की पीठ ने CBI की उस याचिका पर दिया, जिसमें झारखंड सरकार पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था. 

 

यह मामला साहिबगंज जिले में लगभग ₹1,500 करोड़ के अवैध पत्थर-खनन घोटाले से जुड़ा है. जिसकी वर्ष 2022 में ED ने जांच शुरू की और JMM के प्रभावशाली नेता पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया.

 

साहिबगंज के स्थानीय निवासी विजय हांसदा ने भी एक याचिका में पंकज मिश्रा, खनन अधिकारियों और खनन माफियाओं की भूमिका की शिकायत की थी. बाद में हांसदा ने आरोप लगाया कि ED ने उन पर दबाव डाला, और वह अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं.  

 

लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी और CBI को हांसदा के आचरण और आरोपी पक्ष की भूमिका, दोनों की जांच का निर्देश दिया था.

 

जिसके बाद झारखंड सरकार और विजय हांसदा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, यह कहते हुए कि हाई कोर्ट ने CBI को केवल “आचरण की जांच” का निर्देश दिया था, न कि पूरे अवैध खनन मामले की जांच का. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने CBI को पूरे मामले में जांच करने की अनुमति देते हुए हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp