Ranchi : रांची के चर्चित बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड के दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. सोमवार को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त आनंद प्रकाश की कोर्ट ने राहुल कुजूर, डबलू कुजूर, सुशीला कुजूर, और काविस अदनान की सजा का ऐलान किया. कोर्ट ने उक्त सभी लोगों को शुक्रवार को दोषी करार दिया था.
मई 2022 में गोली मारकर की गई थी हत्या
गौरतलब है कि 30 मई 2022 को पिस्का मोड़ के देवी मंडप रोड के पास बिल्डर कमल भूषण की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कमल भूषण की हत्या की साजिश की पूरी जानकारी उसकी बेटी यामिनी को थी. डब्लू कुजूर के बेटे राहुल और छोटू कुजूर ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी.
यामिनी ने राहुल के साथ लव मैरिज किया था, जिसकी वजह से कमल भूषण नाराज थे. मामला सिर्फ कमल भूषण की हत्या तक सीमित नहीं रहा. कमल भूषण की हत्या के आरोपियों ने उनके अकाउंटेंट संजय सिंह की हत्या भी करवा दी, जो इस केस में गवाह थे. इस हत्या में भी कमल की बेटी यामिनी को आरोपी बनाया गया, क्योंकि आरोप है कि उसने ही शूटरों को पैसे दिए थे.
गवाहों व रिपोर्ट के आधार पर सभी दोषी करार
रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त आनंद प्रकाश की कोर्ट में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 30 से ज्यादा गवाहों का बयान दर्ज कराया और FSL की रिपोर्ट भी पेश की. इसके साथ ही पुलिस ने कई अन्य साक्ष्य भी जुटाए, जिनके आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया गया.
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