Search

 
 
 

GST घोटाला केस में कारोबारी विक्की भालोटिया को HC से नहीं मिली बेल, याचिका खारिज

730 करोड़ जीएसटी घोटाला मामले में जमशेदपुर जुगसलाई के कारोबारी विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.
 

Ranchi: 730 करोड़ जीएसटी घोटाला मामले में जमशेदपुर जुगसलाई के कारोबारी विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी. 

 

इसे भी पढ़ें: 

 

ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा था. पीएमएलए की विशेष अदालत में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
 

दरअसल, यह मामला शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर 730 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े से  जुड़ा है. मामले में ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया है. ईडी ने जीएसटी घोटाले में  कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें जुगसलाई के कारोबारी विक्की भालोटिया शिवकुमार देवड़ा,  मोहित देवड़ा,  कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता  आदि शामिल हैं. 

 

गौरतलब है कि शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता समेत सभी आरोपियों पर लगभग 14,325 करोड़ के फर्जी चालान बनाने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप 730 करोड़ से अधिक के अयोग्य दावे किए गए थे. इस तरह सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा था.

 

इस मामले में जीएसटी इंटेलीजेंस ने पूर्व में कार्रवाई की थी. तब जीएसटी अधिकारी दिनेश सिंह के बयान पर केस दर्ज कर शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता व अमित गुप्ता को जेल भेज दिया गया था. सुमित व अमित गुप्ता जमशेदपुर के रहने वाले हैं.

 

दरअसल, ईडी को इससे जुड़े साक्ष्य भी मिले हैं. जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, 90 से अधिक शेल कंपनियों के जरिए जीएसटी चोरी को अंजाम दिया गया था. 

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही