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कैबिनेट का फैसलाः मुंबई के नवीनगर में झारखंड भवन के लिए 169.28 करोड़ की स्वीकृति

Ranchi: मुंबई के नवीनगर में प्रस्तावित झारखंड भवन के लिए 169 करोड़ 28 लाख 76 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 50 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थान और भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई. पीवीजीटी बहुल क्षेत्रों में 109 आंगनबाड़ी की स्थापना और भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई. 


धनबाद हवाई अड्डा को पीपीपी मोड में संचालन के लिए एकरारनाम के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई. 16वें वित्त आयोग के झारखंड भ्रमण के दौरान हुए खर्च के लिए 47 लाख आठ हजार रुपए की स्वीकृति दी गई. झारखंड कोचिंग सेंटर बिल को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. 

 

मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा पेंशन


अविभाजित बिहार के समय के 180 मदसरों और 11 संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को पेंशन की स्वीकृति की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गिरिडीह के लिए 244 करोड़ 73 लाख 21 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. 


बिजली व्यवस्था में होगा सुधार, कई संचरण लाइन और सब स्टेशन को मिली मंजूरी


कैबिनेट की बैठक में बिजली आपूर्ति सुदृढ़ करने के लिए कई संचरण लाइन और सब स्टेशन निर्माण को मंजूरी दी. आइटीआइ मोड़ चास में ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिए 74 करोड़ 95 लाख रुपए, बलियापुर- मैथन संचरण लाइन के लिए 174.36 करोड़, बलियापुर-सिंदरी संचरण लाइन के लिए 67.59 करोड़, बिनोद बिहारी चौक धनबाद में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन के लिए 113.34 करोड़, चंदनक्यारी गोविंदपुर लाइन के लिए 77.66 करोड़, गोविंदपुर-टीटीपीएस लाइन के लिए 173.19 करोड़,मैथन में सब स्टेशन के लिए 172.88 करोड़, मैथन टुंडी लाइन के लिए 126. 18 करोड़, सिंदरी हर्ल सब स्टेशन के लिए 74.95 करोड़ स्वीकृति दी गई. 


 पतरातू पावर प्लांट के संचरण लाइन के लिए 1871.02 करोड़


2400 मेगावाट पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए संचरण लाइन परियोजना की कुल पुनरीक्षित राशि 1842.25 करोड़ की प्राप्त प्रशांनिक स्वीकृति के फलस्वरूप पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लि० द्वारा झारखण्ड कन्सल्टेंसी परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन 400 केवी चन्दवा-लातेहार एवं 400 केवी पतरातू लातेहार संचरण लाइन में कन्डक्टर एवं टावर पार्ट की चोरी की घटना के फलस्वरूप सीसीआइइ के अनुशंसा के आलोक में योजना की तृतीय पुनरीक्षित राशि 1871.02 करोड़ (1.56% अर्थात रु. 28.77 करोड़ की वृद्धि) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऊर्जा संचरण निगम लिमटेड के लिए उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रू० 28.77 करोड़ विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई.


विधि व्यवस्था के लिए 20 करोड़


झारखंड आकस्मिकता निधि से विधि व्यवस्था के संधारण के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई. गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन कार्यालयों के लिए हाइड्रोलिक वाहनों की खरीद के लिए 39.88 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई. 


 कैबिनेट के अन्य निर्णय


•    झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति 


•    गाइड लाइन फॉर रिकॉर्डिंग इवेडियेंस ऑफ वर्नावल विटनेस 2025 लागू करने की स्वीकृति 


•    स्व० गोपाल ठाकुर, तत्कालीन दैनिक कर्मी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति 


•    झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई. इसमें 30 फीसदी राशि सड़क सुरक्षा कोष में जमा रहेगी.


•    निबंधन कार्यालयों में दिनांक-01.12.2004 के पश्चात् अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाये गये अस्थायी लिपिकों को अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करते हुए पेंशन, उपादान एवं पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई.


•    गृह मंत्रालय, आलोक में झारखंड राज्य में जनगणना-2027 संबंधी अधिसूचना के पुनः प्रकाशन की स्वीकृति दी गई.


•    झारखंड डिजिसेड डोनर ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइन जारी करने की स्वीकृति दी गई.


•    महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यदायित्व के रूप में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से सम्बन्धित विषय को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई.


•    राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आवेदन के समय आवेदिका का लाइव फोटो लेने की अनिवार्यता को क्षांत करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.


•    प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना/असामयिक मृत्यु की स्थिति में मृत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक के घर वापसी के क्रम में निवास स्थान तक पहुंचाने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के अतिरिक्त झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के सहायतार्थ मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एंव सहायता कोष का गठन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.


•    वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संगठित करने संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना पीएमएफएमइ के विभिन्न अवयवों, राज्यांश की स्वीकृति एवं अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.


•    सत्संगनगर-भिरखीबाद पथ जसीडीह-वैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच आरओबी के निर्माण के लिए 49,10,82,492 रुपए की स्वीकृति

 
•    रामगढ़ अन्तर्गत बरियातु कालीकरण पथ से हुन्डरू भाया तोनागातु आइपीएल फैक्ट्री पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 34,36,34,100 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति


•    पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम 2022 को झारखण्ड राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई.


•    झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 की स्वीकृति 


•    राजेश्वर प्रसाद, पूर्व कर्मचारी (झालको), का झारखंड सरकार में सेवा समायोजन एवं बकाया सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति 


•    निरसा के केलियासोल से खाड़ापाथर पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 58,07,73,200 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.


•    हाता चाईबासा रेलवे क्रासिंग से बड़ाचिरू एवं पावर ग्रिड लिंक पथ का चौडीकरण/मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 75,97,81,400 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.


•    बीआइटी सिन्दरी, धनबाद के सेवानिवृत/मृत प्रदर्शक जो यूजीसी अनुशंसा के आलोक में वेतनमान 5500-9000 में 8300 रू० प्रक्रम पर पहुंच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, के शर्त को पूरा करते हैं, को व्याख्याता के वेतनमान 8000-13500 रुपए के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति दी गई.


•    अखिलेश्वर राम, सेवानिवृत्त तकनीकी सलाहकार, जलपथ अंचल, रांची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई.


•    सुखमईत देवी पति स्वर्गीय बैजनाथ सिंह खरवार, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला को कार्यभारित स्थापना के कार्य अवधि में दैनिक वेतन भोगी के रूप में बितायी गई अवधि को जोड़कर पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दी गई.


•    झारखंड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 एवं जल संसाधन विभाग के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में संशोधन की स्वीकृति दी गई.


•    पंचम महतो, नरेश कुमार एवं कुंवर महतो के लिए आदेशपाल के एक छाया पद सृजन की स्वीकृति दी गई.

 

•    डाल्टेनगंज आरओबी से उत्तरी कोयल सेमरा माईन्स पथ के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य के लिए 104,25,17,700 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.


•    पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संवेदकों के निबंधन/नवीकरण संशोधित नियमावली 2012 की स्वीकृति दी गई.


•    झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली, 2025 के गठन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

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