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झार. कैबिनेट : मोहल्ला क्लिनिक का नाम अब मदर टेरेसा के नाम पर सहित 21 प्रस्तावों पर मुहर

Ranchi: हेमंत कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गयी है. आज की कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदले का फैसला किया. अब अटल मोहल्ला क्लिनिक को मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक के नाम से जाना जायेगा. 


कैबिनट राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ही नियम बनाने का फैसला किया. इसके तहत झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनिट ने स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन के गठन की भी स्वीकृति दी. कुलपतियों की आयुसीमा 70 वर्ष तय की गई है.

 

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि उग्रवाद या सीमा की रक्षा के दौरान शहीद होने वाले राज्य के केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के जवानों के परिजनों को विशेष अनुग्रह अनुदान और अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी देने को मंजूरी दी गई. 


30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभ की गणना किया जायेगा, यह पेंशन के भुगतान में लागू होगा. CAG रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई. 


डॉ. कुमारी रेखा (मुसाबनी), डॉ. रीना कुमारी (बोकारो) और डॉ. वीणा कुमारी (कसमार) को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया.
संयुक्त पुलिस भर्ती नियमावली 2025 के तहत प्रकाशित पुलिस भर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है. नए विज्ञापन आवेदकों को अधिकतम उम्र में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी. 

कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसले

 

4339 सहायक आचार्य पद सृजित - उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए 4339 नए पद सृजित किए गए हैं, जिसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित दोनों श्रेणियों के पद शामिल हैं


स्वयं सहायता समूहों के लिए एमओयू - ग्रामीण महिलाओं की आजीविका और कौशल विकास के लिए CRISP संस्था के साथ गैर-वित्तीय एमओयू की स्वीकृति दी गई है.


श्रावणी मेला के लिए 47 अस्थायी OP खुलेंगे - सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु श्रावणी मेला के दौरान 28 अस्थायी थाना व 19 अस्थायी ट्रैफिक पोस्ट की स्वीकृति दी गई.


दिव्यांग बच्चों के लिए रिसोर्स पर्सन पर निर्णय - सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले संविदा रिसोर्स पर्सन की स्क्रीनिंग समिति में संशोधन की स्वीकृति दी गई.


 पूर्व कर्मियों को गवाही पर भत्ता - सेवानिवृत्त कर्मियों को अदालत में गवाही देने पर यात्रा भत्ता देने का निर्णय लिया गया.


विशेष शिक्षा सहायक नियमावली मंजूर - दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष शिक्षा सहायक की नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई.


आयुष स्वास्थ्य सेवा नियमों में संशोधन - झारखंड आयुष स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2024 को संशोधित करते हुए नई नियमावली को स्वीकृति दी गई.


माइक्रोन्यूट्रीएंट फोर्टीफाइड खाद्य आपूर्ति एजेंसी का चयन किया गया इसके लिए 


वित्त नियमों को शिथिल किया गया. यह सक्षम आंगनबाड़ी मिशन के तहत किशोरी बालिकाओं के लिए पूरक पोषाहार आपूर्ति करेगी.

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