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मामला नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने का, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस

याचिका में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 1980 की वोटर लिस्ट में दर्ज था, जबकि वे अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनीं. अहम बात यह है कि याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने अपनी याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को भी चुनौती दी है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत खारिज कर कर दी गयी थी.
 

New Delhi :  कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को लेकर एक अहम खबर आयी है. राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट ने उन्हें एक नोटिस जारी किया है. सोनिया गांधी को नोटिस उनकी नागरिकता(भारतीय) से पहले कथित तौर पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने को लेकर जारी किया गया है.


विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने नोटिस जारी किया है. बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980–81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से डाला गया था.  


याचिका में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 1980 की वोटर लिस्ट में दर्ज था, जबकि वे अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनीं. अहम बात यह है कि याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने अपनी याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को भी चुनौती दी है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत खारिज कर कर दी गयी थी.


खबर है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है, साथ ही केस का रिकॉर्ड (TCR) भी तलब किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी.   

 
बता दें कि इससे पूर्व राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 11 सितंबर को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि चुनाव से जुड़े संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता,  

 
भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने 13 अगस्त को आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, उस समय  वह भारतीय नागरिक नहीं थीं. 
 

 

 

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