- अंतिम सुनवाई 2 सितंबर को होगी
Ranchi : झारखंड पुलिस सेवा में सब इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति के बाद बने वरीयता सूची को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को निर्देश दिया कि सीमित परीक्षा के माध्यम से सब इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति पाए लोगों के लिए विभागीय नोटिस निकाले और उन्हें इस केस के चलने की जानकारी दें.
ताकि अगर वह इस केस में पक्ष रखना चाहते हैं तो वह रख सकते हैं. कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई 2 सितंबर निर्धारित की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा.
दरअसल, वर्ष 2019 में झारखंड पुलिस सेवा में सीधी नियुक्ति एवं सीमित परीक्षा के माध्यम से सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति हुई थी. सीधी नियुक्ति वालों की ट्रेनिंग वर्ष 2021 में पूरी हो गई थी, इसके बाद उन्हें पहले वरीयता लिस्ट में रखा गया था.
सीमित परीक्षा से सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन हुए लोगों की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी. उनकी ट्रेनिंग सितंबर 2024 में पूरी हुई, इसके बाद फिर सब इंस्पेक्टर पद से पदोन्नति के लिए वरीयता सूची तैयार की गई. चूंकि सीमित परीक्षा वाले की नियुक्ति सब इंस्पेक्टर पद पर पहले हुई थी इसलिए उन्हें वरीयता सूची में सीधी नियुक्ति वालों से ऊपर रखा गया था. प्रार्थियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
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